इस दस्तावेज़ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की आवश्यकताओं के अनुसार 17 नियमावली के रुप में संकलित जानकारी है|
इस पुस्तिका की पृष्ठभूमि | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई. अधिनियम) |
---|---|
इस पुस्तिका का उद्देश्य / प्रयोजन | संस्थान और सूचना के स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करना| |
इस पुस्तिका के उपयोगकर्ता | संस्थान के छात्र और कर्मचारी, आम जनता आदि| |
पुस्तिका में जानकारी का व्यवस्थापन | आर.टी.आई. अधिनियम के दिशा-निर्देशों के अनुसार। |
संपर्क व्यक्ति | कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की -247667 (यू.के.), टेलीफोन - (01332) 285311 |
मुख्य कार्यालय का पता
कुल सचिव
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
रुड़की -247667
दूरभाष - 91-1332-285311, 272430
ई-मेल: registrar@iitr.ac.in
निम्नलिखित अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य यहां दिए गए हैं:
संस्थान में निदेशक, उप निदेशक, 10 डीन, 26 विभागाध्यक्ष और कुलसचिव हैं, जो संस्थान के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। डीन, उप निदेशक, सभी विभागाध्यक्ष व कुलसचिव निदेशक को रिपोर्ट करते हैं| उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव अपने कार्य विभाजन अनुसार डीन/कुलसचिव को रिपोर्ट करते हैं| आवश्यक शक्तियां डीन, सभी विभागध्यक्षों और कुल सचिव को सौंप दी गई हैं, जो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।
निम्नलिखित नियमावली / दस्तावेज विभिन्न निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण देते हैं
संस्थान प्रौद्योगिकी अधिनियम 1961
आई.आई.टी. रुड़की संविधि (अंग्रेज़ी संस्करण) / आई.आई.टी. रुड़की संविधि (हिंदी संस्करण) / संशोधित आँकड़े 9 (1) और 14 (2) / संशोधित आँकड़े 10 (1) और 11 (4)
चिकित्सा उपस्थिति और उपचार नियम
कार्यों के निर्वहन के मानदंड डीन कॉर्नर में दिए जा सकते हैं, जिसके निम्नलिखित लिंक हैं :
निम्न संलेख यह सूचना उपलब्ध कराते हैं:
आई.आई.टी. अधिनियम 1961 एवं इसके संशोधन
आई.आई.टी. रुड़की परिनियम (अंग्रेजी संस्करण) / आई.आई.टी. रुड़की परिनियम (हिंदी संस्करण) / संशोधित परिनियम 9(1) एवं 14(2) / संशोधित परिनियम 10 (1) एवं 11(4)
भारत सरकार के नियम एवं विनियम
चिकित्सा उपस्थिति एवं उपचार नियम
अवकाश एवं छुट्टी नियम (संशोधित) / अवकाश एवं छुट्टी नियम
संशोधित भर्ती करियर आरोहण योजना (एम.आर.सी.पी.एस.)
संलेखों की श्रेणियाँ निम्न हैं:
श्रेणी 1: शैक्षणिक कार्यों से संबंधित संलेख ।
श्रेणी 2: प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श से संबंधित संलेख ।
श्रेणी 3: प्रशासन से संबंधित संलेख ।
चिकित्सा उपस्थिति एवं उपचार नियम
अवकाश एवं छुट्टी नियम (संशोधित) / अवकाश एवं छुट्टी नियम
श्रेणी 4: वित्त एवं लेखा संबंधी संलेख ।
श्रेणी 5: छात्र मामलों से संबंधित संलेख ।
श्रेणी 6: शिक्षक मामलों से संबंधित संलेख ।
श्रेणी 7: बुनियादी ढाँचे (संपत्ति एवं निर्माण) से संबंधित संलेख ।
श्रेणी 8: संसाधनों एवं पूर्व छात्र मामलों से संबंधित संलेख ।
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्र के अनुसार एक केंद्रीय निकाय है जिसे आई.आई.टी. परिषद् कहते हैं [अधिनियम की धारा 31(क)] केंद्र सरकार में तकनीकी शिक्षा के प्रभारी मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे [अधिनियम की धारा 31(2क)]
परिषद में संसद के तीन सदस्य होंगे। इनमें से दो लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही चुने जाएंगे और एक राज्यसभा द्वारा उसके सदस्यों के बीच से चुने जाएंगे [अधिनियम की धारा 31 (2ञ)]। परिषद् के कृत्यों का वर्णन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम में है।
परिषद में संसद के तीन सदस्य होंगे। इनमें से दो लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही चुने जाएंगे और एक राज्यसभा द्वारा उसके सदस्यों के बीच से चुने जाएंगे [अधिनियम की धारा 31 (2ञ)]। परिषद् के कृत्यों का वर्णन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम में है।
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्र के अनुसार एक केंद्रीय निकाय है, जिसे परिषद् कहा जाता है [अधिनियम की धारा 31(1)]
केंद्र सरकार में तकनीकी शिक्षा के प्रभारी मंत्री परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे [अधिनियम की धारा 31(2क)]।
केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के तीसरे अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। यह उस समय रखा जाए जबकि सत्र कुल तीस दिनों के लिए चल रहा हो। ये तीस दिन एक या दो सत्रों में अथवा इससे अधिक सत्रों में कुल मिलाकर हो सकते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यदि सत्र के समापन के पूर्व सत्र के तुरंत पश्चात अथवा अगले सत्र में, दोनों सदन नियम में किसी संशोधन पर सहमति जताएँ, या दोनों सदन इस विचार पर सहमत हों कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम केवल उसी संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या फिर निष्प्रभावी हो जाएगा, जैसा भी सुनिश्चित हुआ हो। [अधिनियम की धारा 35(3)]
संस्थान के खातों को भारत के सी.ए.जी. द्वारा प्रमाणित रूप में लेखा परीक्षा आख्या के साथ वार्षिक आधार पर केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है। तत्पश्चात सरकार इन्हें दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने की व्यवस्था बनाती है। [अधिनियम की धार 23(4)]
परिषद, सीनेट, वित्त समिति तथा भवन एवं निर्माण समिति का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक के विवरण का अनुरक्षण लेखा अनुभाग द्वारा किया जाएगा। संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के अनुसार होंगे।
मासिक पारिश्रमिक
शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था
सरकार द्वारा गैर योजना बजट एवं योजना बजट का आबंटन तथा उन विभिन्न मदों का विवरण, जिनके अंतर्गत उनका उपयोग किया गया, लेखा विभाग द्वारा रखा जाता है तथा संस्थान के खातों के वार्षिक विवरण में उन्हें उपलब्ध कराया जाता है।
कुल आय एवं व्यय का सारांश 2022-23
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान की जाने वाली अनुदान:
1. भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के स्नातक छात्रों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं –
(क) सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों को ट्यूशन शुल्क में छूट, माता - पिता/ अभिभावक की आय को ध्यान में न रखते हुए|
2. कमरा किराया छूट|
3. (i) (i) यू.जी. / पी.जी. / पी.एच.डी. कार्यक्रम (ii) छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पारितोषक
(ii) इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के हेतु, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के हेतु, कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएँ| www.gate.ac.in/gate
iii. स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उन्नत) के लिए, निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं www.jeeadv.ac.in
(iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए एक वर्ष की अवधि का एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे कि, उन्हें चार साल के बी.टेक और पांच साल के बी.आर्क / आई.डी.डी./ एकीकृत एम.एस.सी / एम. टेक. कार्यक्रम के पहले वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए तैयार किया जा सके।
संस्थान ने छात्रों और कर्मचारियों के लिए बैंक / ए.टी.एम., पोस्ट ऑफिस और रेलवे आरक्षण काउंटर तक सीमित बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया है। यह सुविधाएं जनता के लिए भी खुली हैं।
अधिकांश जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (www.iitr.ac.in )
सम्बद्ध जानकारी संस्थान के लोक सूचना अधिकारी से किसी भी नागरिक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। संस्थान का पुस्तकालय मुख्य रूप से संकाय, अधिकारियों, छात्रों और संस्थान के कर्मचारियों के लिए है। सभी कार्य दिवसों पर पुस्तकालय सुबह 8.45 से दोपहर 12.00 बजे तक खुला रहता है।
सूचना के प्रसार के लिए संस्थान द्वारा निम्नलिखित तरीके भी अपनाए जाते हैं -
वेबसाइट (www.iitr.ac.in)
पुस्तकालय समाचार पत्र
सूचना पट्ट
मुद्रित नियमावली
1. संस्थान के जन लोक सूचना अधिकारी है: श्री अभिषेक कुमार उप कुलसचिव और एवं लोक सूचना अधिकारी नोडल अधिकारी - ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की -247667 (उत्तराखंड), टेलीफोन: (01332) 4822, ई-मेल: pio@iitr.ac.in
2. संस्थान के सहायक जन सूचना अधिकारी हैं:
(a) श्री गोपाल कुमार रस्तोगी
Finance Officer
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 285789
(b) डॉ० श्याम नारायण
संयुक्त कुलसचिव (संपदा एवं सहारनपुर परिसर)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुडकी
टेलीफोनः (01332) 285535
(c) डॉ० शीबा रमोला
उप कुल सचिव (प्रशासन सामग्री प्रबंधन)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 284886
(d) श्री आर.के. शर्मा
सहायक कुल सचिव (मूल्यांकन)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 286569
(e) श्री दिलीप कुमार टोपो
सहायक कुलसचिव (आई.डब्लू.डी.)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 284825
(f) श्री जैन सिंह
सहायक कुलसचिव (वित्त एवं लेखा)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 28443
(g) श्री ललित कुमार
सहायक कुलसचिव (आंतरिक लेखा)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 285125
(h) श्री जितेंदर डिमरी
सहायक कुलसचिव (स्रिक)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 285561
(i) श्री बने सिंह मीना
सहायक कुल सचिव (विधि एवं सामान्य प्रशासन)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 4881
(j) श्री महावीर सिंह
सहायक कुलसचिव (डी.ओ.एस.डब्ल्यू)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
टेलीफोन: (01332) 285550
आर.टी.आई. वार्षिक प्रतिफल सूचना प्रणाली (आर.टी.आई. याचिका और आर.टी.आई. अपील के बारे में विवरण)
प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) 2022-2023
द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितंबर) 2022-2023
तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) 2022-2023
चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च) 2022-23
निम्नलिखित के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है :
प्रवेश (स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डी.)